रायसेन जिले की रेत खदानों की
नीलामी में हेराफेरी
निरस्त करने मामला पहुंचा हाईकोर्ट
हरीश मिश्र 9584815781
भोपाल-मध्यप्रदेश में नई रेत निति के तहत जिलो में समूह बनाकर रेत खदानों की नीलामी की गई । रायसेन जिले की रेत खदानों की नीलामी के लिये कुल चार निविदाएं आई । रेत की नीलामी के लिये जो नियम बनाये गये उन नियमों में हेराफेरी हुई। नियमानुसार रायसेन जिले की रेत खदानो की प्रारम्भिक बोली (अपसेट प्राइज) के 50 प्रतिशत नेटवर्थ का होना आवश्यक था ।
निविदाकर्ता को नियमानुसार चार्टड एकाउंटेंट से बोलीकर्ता की बेलेंस शीट जिसकी नेट्वर्थ प्रमाण पत्र एवं चार्टड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित लेखा दस्तावेजो के आधार पर 31 मार्च 2019 तक विधिवत हो संलग्न करना थे। रायसेन जिले के समूह की खदानो की बोली हेतु क्रमश: हरगोविंद पूर्विया, राजेन्द्र रघुवंशी, रूपेंद्र मिश्रा अम्बे प्रायवेट लिमिटेड एवं एस ए इन्फ्राडव्ल्पर्स प्रायवेट लिमिटेड ने निविदाएं जमा की । सूत्रों के अनुसार एस ए इन्फ्राडव्ल्पर्स प्रायवेट लिमिटेड के ही दस्तावेज नियमानुसार पाए गए । किंतु रेत खदानो की नीलामी हेतु जो नियम थे । उनकी अनदेखी करते हुए अयोग्य निविदाकर्ता राजेन्द्र रघुवंशी की रेत खनन की निविदा स्वीकृत की गई है । सूत्रों के अनुसार नियमानुसार नही है ।
माईनिंग कार्पोरेशन के अधिकारियो ने नियमो का उल्लंघन करते हुए राजेन्द्र रघुवंशी की निविदा स्वीकृत की है, जो वैधानिक नही है । राजेन्द्र रघुवंशी द्वारा जो चार्टर्ड एकाउंटेंट के दस्तावेज संलग्न किये है। उसमें निविदाकर्ता ने अपनी पत्नि एवं स्वयं की संपत्ति की नेटवर्थ का गलत मूल्यांकन किया गया है । गलत मूल्यांकन के बाद भी निविदा स्वीकृत की है । जिसको लेकर सवाल उठ रहे है । राजेन्द्र रघुवंशी की निविदा निरस्त करने हेतु मुख्यमंत्री, खनिज मंत्री एब्ं लोकायुक्त को शिकायत की गई है । इधर गलत तरीके से रेत खनन की निविदा स्वीकृत करने के आदेश को रोकने हेतु उच्च न्यायालय जबलपुर में भी याचिका लगाई गई है जिसकी सुनवाई होना है ।
एस ए इन्फ्राडव्ल्पर्स प्रायवेट लिमिटेड के डायरेक्टर पंकज सिंह ने गलत तरीके से निविदा स्वीकृत करने की शिकायत की है । इसी तरह पन्ना जिले में भी शिकायत के बाद निविदाएं नहीं खोली गई हैं ।
निविदाकर्ता को नियमानुसार चार्टड एकाउंटेंट से बोलीकर्ता की बेलेंस शीट जिसकी नेट्वर्थ प्रमाण पत्र एवं चार्टड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित लेखा दस्तावेजो के आधार पर 31 मार्च 2019 तक विधिवत हो संलग्न करना थे। रायसेन जिले के समूह की खदानो की बोली हेतु क्रमश: हरगोविंद पूर्विया, राजेन्द्र रघुवंशी, रूपेंद्र मिश्रा अम्बे प्रायवेट लिमिटेड एवं एस ए इन्फ्राडव्ल्पर्स प्रायवेट लिमिटेड ने निविदाएं जमा की । सूत्रों के अनुसार एस ए इन्फ्राडव्ल्पर्स प्रायवेट लिमिटेड के ही दस्तावेज नियमानुसार पाए गए । किंतु रेत खदानो की नीलामी हेतु जो नियम थे । उनकी अनदेखी करते हुए अयोग्य निविदाकर्ता राजेन्द्र रघुवंशी की रेत खनन की निविदा स्वीकृत की गई है । सूत्रों के अनुसार नियमानुसार नही है ।
माईनिंग कार्पोरेशन के अधिकारियो ने नियमो का उल्लंघन करते हुए राजेन्द्र रघुवंशी की निविदा स्वीकृत की है, जो वैधानिक नही है । राजेन्द्र रघुवंशी द्वारा जो चार्टर्ड एकाउंटेंट के दस्तावेज संलग्न किये है। उसमें निविदाकर्ता ने अपनी पत्नि एवं स्वयं की संपत्ति की नेटवर्थ का गलत मूल्यांकन किया गया है । गलत मूल्यांकन के बाद भी निविदा स्वीकृत की है । जिसको लेकर सवाल उठ रहे है । राजेन्द्र रघुवंशी की निविदा निरस्त करने हेतु मुख्यमंत्री, खनिज मंत्री एब्ं लोकायुक्त को शिकायत की गई है । इधर गलत तरीके से रेत खनन की निविदा स्वीकृत करने के आदेश को रोकने हेतु उच्च न्यायालय जबलपुर में भी याचिका लगाई गई है जिसकी सुनवाई होना है ।
एस ए इन्फ्राडव्ल्पर्स प्रायवेट लिमिटेड के डायरेक्टर पंकज सिंह ने गलत तरीके से निविदा स्वीकृत करने की शिकायत की है । इसी तरह पन्ना जिले में भी शिकायत के बाद निविदाएं नहीं खोली गई हैं